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रायपुर वोटर लिस्ट अपडेट: 1.33 लाख मतदाताओं को नोटिस, 1987 से पहले जन्म वालों के लिए बदले नियम; देखें अपने क्षेत्र का डेटा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम ने राजधानी के नागरिकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। निर्वाचन विभाग ने रायपुर जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में 1,33,053 मतदाताओं को ‘नो-मैपिंग’ (Category-C) के तहत चिन्हित किया है। इन वोटरों को नोटिस जारी कर साक्ष्य मांगे जा रहे हैं, ऐसा न करने पर उनके नाम मतदाता सूची से विलोपित (हटाए) किए जा सकते हैं। Aajtakcg.Com

दस्तावेजों का ‘पेच’ और जनता की नाराजगी

रायपुर पश्चिम के स्वामी आत्मानंद स्कूल (मोहबाबाजार) सहित कई केंद्रों पर अव्यवस्था का माहौल है। मतदाताओं का आरोप है कि नाम जुड़वाने या सुधार के लिए साल 2003 की मतदाता सूची का विवरण मांगा जा रहा है, जो आम आदमी के लिए जुटाना लगभग नामुमकिन है।

नियमों का उलझाव: 1987 का कनेक्शन

  • 1987 से पहले जन्म: आवेदक को स्वयं की जन्मतिथि का पुख्ता प्रमाण देना अनिवार्य है।
  • 1987 के बाद जन्म: आवेदक से स्वयं के साथ-साथ माता-पिता की जन्मतिथि के सबूत भी मांगे जा रहे हैं।
  • असमंजस: बीएलओ (BLO) खुद स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे लोग दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

रायपुर जिला: कहां कितने नो-मैपिंगवोटर?

विधानसभा क्षेत्रनो-मैपिंग मतदाता (रडार पर)
रायपुर पश्चिम46,675 (सर्वाधिक)
रायपुर ग्रामीण39,835
रायपुर उत्तर17,416
रायपुर दक्षिण12,495
धरसींवा8,896
अभनपुर4,205
आरंग3,531

अब तक की प्रगति

जिले में अब तक नाम जुड़वाने के लिए 3,839 (फॉर्म-6) प्राप्त हुए हैं। इसमें रायपुर दक्षिण 754 आवेदनों के साथ सबसे आगे है, जबकि अभनपुर में 668 आवेदन आए हैं।


यदि आप 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं या सूची में सुधार चाहते हैं, तो यह नोट करें

  • दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि: 22 जनवरी 2026
  • अंतिम सूची का प्रकाशन: 21 फरवरी 2026
  • कौन सा फॉर्म भरें?
    • फॉर्म-6: नया नाम जुड़वाने के लिए।
    • फॉर्म-7: नाम हटवाने के लिए।
    • फॉर्म-8: पते या नाम में सुधार के लिए।

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