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बकाया Toll Tax चुकाए बिना नहीं बेच पाएंगे वाहन

केंद्र सरकार Toll Tax के बकाया को लेकर प्रावधान सख्त करने जा रही है। इसके तहत टोल टैक्स बकाया होने पर वाहनों का इलेक्ट्राॅनिक चालान किया जाएगा। वाहन मालिक को राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा का संपूर्ण विवरण भेजा जाएगा। इसके पश्चात उनको बकाया टोल टैक्स भुगतान करने की सलाह दी जाएगी।

एनओसी भी जारी नहीं होगी : टोल टैक्स बकाया होने पर वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। साथ ही वार्षिक कर जमा करने और बीमा पर राेक रहेगी। नए नियम के अनुसार, अगर आप अपनी कार बेच रहे हैं तो पहले बकाया टोल टैक्स का भुगतान करेंगे तभी स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाएगा। टोल टैक्स बकाया होने पर किसी अन्य राज्य में वाहन का पंजीकरण कराने या बेचने के लिए एनओसी भी जारी नहीं की जाएगी।

हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगीं : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 11 जुलाई को इस बाबत अधिसूचना जारी कर हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इसके 30 दिन के बाद टोल टैक्स बकाया वाले वाहनों को इलेक्ट्राॅनिक चालान भेजने की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

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