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विदेश से मिली रकम की सूचना स्टेट बैंक रोज देगा

नई दिल्ली . रिजर्व बैंक ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम से जुड़े लेन-देन को लेकर एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों में जरूरी बदलाव किए हैं.

गृह मंत्रालय के भारतीय स्टेट बैंक से विदेशों से भेजे जाने वाले पैसे समेत विदेशी चंदा देने वालों के बारे में दैनिक आधार पर रिपोर्ट देने के लिए कहे जाने के बाद केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत विदेशी चंदा एसबीआई की नई दिल्ली मुख्य शाखा के एफसीआरए खाते में ही आना चाहिए.

आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) की मौजूदा आवश्यकताओं के संदर्भ में दानकर्ता के नाम, पते, मूल देश, राशि, मुद्रा और प्रेषण के उद्देश्य समेत सभी विवरण इस तरह के लेनदेन में दर्ज किए जाने आवश्यक हैं. एसबीआई को दैनिक आधार पर इसके बारे में जानकारी गृह मंत्रालय को देनी है.

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से, एफसीआरए से संबंधित नियमों को कड़ा किया गया है. इसके तहत कानून के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने को लेकर लगभग 2,000 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के एफसीआरए पंजीकरण भी रद्द किए गए हैं.

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