छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है. साथ ही, तुरंत भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ-साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहां लागू 58 प्रतिशत आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला करते हुए इसे खारिज कर दिया था. छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है.
कल मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर होने पर भर्ती होगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता की पहली राशि अंतरित करने वाले कार्यक्रम में शिक्षित बेरोजगारों को भरोसा दिलाते हुए कहा आरक्षण बिल में हस्ताक्षर होने पर भर्ती होगी. जिसके बाद अखबारों में सिर्फ भर्ती के ही विज्ञापन दिखेंगे.