व्यावसायिक प्रचार के नाम पर बार-बार आने वाली अनचाही कॉल्स और एसएमएस पर पूरी तरह रोक लगेगी. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को इन पर अंकुश लगाने के लिए तैयार दिशा-निर्देशों पर 21 जुलाई तक जनता की राय मांगी हैं.
दूरसंचार कंपनियों और नियामकों सहित अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद इन दिशा-निर्देशों को तैयार किया गया है. ये दिशा-निर्देश कारोबारी संचार से जुड़े सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होंगे. मसौदे में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं. इनके तहत ऐसी किसी भी व्यावसायिक कॉल और संदेश को अनचाहा और अवांछित माना जाएगा, जिसके लिए प्राप्तकर्ता की सहमति नहीं ली गई है या तय मानकों के अनुरूप नहीं है. इनकी पहचान करके कार्रवाई कार्रवाई की जाएगी.