पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के लिए मोबाइल नंबर और ई-मेल अलर्ट के उपयोग को लेकर दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है. इनके तहत स्टॉक ब्रोकर्स कुछ शर्तों के तहत कई ट्रेडिंग खातों के लिए एक सामान्य मोबाइल नंबर या ई-मेल पता अपलोड कर सकते हैं.
नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. सेबी के मुताबिक, यह छूट केवल पारिवारिक सदस्यों जैसे स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित बच्चों और माता-पिता के मामलों में मिलेगी. इसके अलावा हिंदू अविभाजित परिवार, कॉरपोरेट साझेदारियों या ट्रस्ट जैसे विशिष्ट गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए भी यह छूट लागू होगी. वर्तमान में एक मोबाइल नंबर से एक खाच्ता ही संचालित किया जा सकता है.