आरबीआई ने शुक्रवार को प्रीपेड कार्डधारकों को तीसरे पक्ष वाले मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये UPI भुगतान करने और भुगतान पाने की अनुमति दे दी. आरबीआई के इस निर्णय से गिफ्ट कार्ड, मेट्रो रेल कार्ड और डिजिटल वॉलेट जैसे पीपीआई (प्रीपेड उत्पाद) धारकों को अधिक सुविधा होगी.
केंद्रीय बैंक ने कहा कि तीसरे पक्ष वाले यूपीआई ऐप के जरिये पूर्ण-केवाईसी वाले प्रीपेड भुगतान उपकरणों से यूपीआई भुगतान को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है. इसी तरह पीपीआई को यूपीआई भुगतान पाने की भी मंजूरी होगी.
आरबीआई ने कहा, एक पीपीआई जारीकर्ता अपने ग्राहक को यूपीआई हैंडल से जोड़कर केवल अपने पूर्ण-केवाईसी वाले पीपीआई धारकों को यूपीआई भुगतान करने में सक्षम करेगा. जारीकर्ता के एप्लीकेशन पर पीपीआई से यूपीआई लेनदेन ग्राहक के मौजूदा पीपीआई पहचान का उपयोग करके प्रमाणित किया जाएगा. इस लेनदेन को यूपीआई प्रणाली तक पहुंचने से पहले पूर्व-अनुमोदित किया जाएगा.
आरबीआई ने कहा कि भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में पीपीआई जारीकर्ता को किसी भी बैंक या किसी अन्य पीपीआई जारीकर्ता के ग्राहकों को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहिए.
प्रीपेड भुगतान माध्यम
प्रीपेड भुगतान माध्यम कार्ड या डिजिटल वॉलेट में रकम डालने की अनुमति देता है. अगर आपको पेटीएम वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो उसका इंटरफेस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. पैसे को किसी अन्य यूपीआई ऐप से भी वॉलेट में भेजा जा सकता है.