नाबालिग से दुष्कर्म में पिता को फांसी की सजा
पलवल. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को साढ़े सात लाख रुपये आर्थिक सहायता देने का आदेश भी दिया.
सरकारी वकील हरकेश कुमार ने बताया कि बहीन थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने का मामला अदालत में विचाराधीन था. दो अक्तूबर 2020 में महिला पुलिस थाने के दर्ज मामले के मुताबिक एक व्यक्ति तीन वर्ष से 17 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था. पीड़िता ने मार्च 2021 में एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे एनजीओ के माध्यम से किसी दंपति को गोद दे दिया गया. तभी से पीड़िता एनजीओ के संरक्षण में है. पुलिस ने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था. डीएनए टेस्ट में नाबालिग के पेट में पल रहा बच्चा उसके पिता का ही निकला था.