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न्यूज चैनल और संपादक पर दर्ज हुई एफआईआर

  • Kerala Blast News: केरल के ईसाई समुदाय यहोवा साक्षियों की सभा में गत 29 अक्टूबर को हुए ब्लास्ट की गैर जिम्मेदाराना तरीके से मीडिया कवरेज करने के आरोप में थ्रीक्काकारा थाने में लोकल टीवी चैनल के पत्रकारों और संपादकों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. कोच्चि के कलामासेरी जहां ब्लास्ट हुआ था वहीं के निवासी यासीन अराफात की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई.
  • जानकारी के मुताबिक कोच्चि के कलामासेरी में जहां ब्लास्ट हुआ था, वहां के निवासी यासीन अराफात की शिकायत के आधार पर 31 अक्टूबर, 2023 को न्यूज चैनल ‘रिपोर्टर टीवी’ और इसकी कोऑर्डिनेटिंग एडिटर सुजॉय पार्वती (Sujaya Parvathy)  के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.
  • मामले की जानकारी देते हुए केरल के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 29 अक्टूबर को कोच्चि में ईसाई संप्रदाय यहोवा के साक्षियों की एक सभा में हुए विस्फोटों के कवरेज के माध्यम से विभिन्न मजहबी समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले रिपोर्टिंग की गई थी, जिसके आरोप में इन पर कार्रवाई की गई है.
  • उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता यासीन अराफात का आरोप है कि पत्रकार और टीवी चैनल ने आईईडी विस्फोटों को मौजूदा इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध से जोड़ने का प्रयास किया। इसके आधार पर राज्य में मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की गई.
  • वहीं इस मामले की जांच कर रहे कोच्चि के थ्रीक्काकारा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153 (ए) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत दर्ज की गई है. हम मामले की जांच कर रहे हैं.

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