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नई टैक्स प्रणाली में भी आकर्षण बढ़ाया जाएगा

केंद्र सरकार नई कर व्यवस्था को भी आकर्षक बनाने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि नई कर व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आगामी पूर्ण बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं. पुरानी व्यवस्था की तरह निवेश पर आयकर की छूट दी जा सकती है.

कर विशेषज्ञों के अनुसार, अभी तक नई व्यवस्था में आयकर रिटर्न भरने पर साढ़े सात लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इसमें 50 हजार की मानक कटौती भी शामिल है. बावजूद इसके लोग पुरानी व्यवस्था को ज्यादा किफायती मान रहे हैं. इसलिए सरकार नई व्यवस्था में कुछ अतिरिक्त छूट देने पर भी विचार कर रही है. मौजूदा वक्त में देश में 8.18 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा रहे हैं, जिसमें करीब 85 लोग अब भी पुरानी व्यवस्था से रिटर्न दाखिल कर रहे हैं.

गौरतलब है कि सरकार तीन वर्ष पहले आयकर रिटर्न के लिए नई कर व्यवस्था लेकर आई, जिसमें सात लाख तक की आय को कर मुक्त किया गया था. बाद में करदाताओं को आकर्षित करने के लिए इसमें 50 हजार की मानक कटौती जोड़कर यह सीमा साढ़े सात लाख रुपये की गई थी.

निवेश सीमा बढ़ाने की मांग वर्ष 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने धारा 80सी के तहत निवेश की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है, जबकि इस अवधि के दौरान लोगों की आय बढ़ी है. सीए विनीत राठी कहते हैं कि आज के समय पर डेढ़ लाख के निवेश पर टैक्स की छूट सीमा कुछ नहीं है. ऐसे में 80सी के तहत निवेश की सीमा को बढ़ाकर कम से कम ढाई लाख रुपये किया जाना चाहिए.

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