छत्तीसगढ़: संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर चलेगा बुलडोजर, अवैध प्लाटिंग कर जमीन बेचने वालों को निगम ने भेजा नोटिस

बिलासापुर. गणेश नगर अन्नपूर्णा कॉलोनी में अवैध प्लाटिंग कर उसको बेचने और अवैध कॉलोनी बनाने की शिकायत लोगों ने नगर निगम से की है. इसके परिप्रेक्ष्य में भवन शाखा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए किशोर कुमार तरूण, प्रवीण कुमार तरूण और अजरूद्दीन को नोटिस जारी कर भूमि खसरा नम्बर 954/1,954/2, तथा 955 की भूमि का स्वरूप बदलकर प्लाटिंग की जा रही है. इसके बारे में जवाब मांगा है. संतोषजनक जवाब नही मिलने पर कार्रवाई होगी
नगर निगम बिलासपुर के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग और अवैध कब्जाधारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी बीच ग्राम तोरवा तहसील के अंतर्गत गणेश नगर में तीन अलग-अलग खसरे की जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग करने की शिकायत नगर निगम को मिली है. भवन शाखा प्रभारी अधिकारी सुरेश शर्मा ने मामले में संज्ञान लेते हुए प्रवीण कुमार तरुण, किशोर कुमार तरुण तथा सैय्यद अजरूद्दीन को नोटिस जारी कर अवैध प्लाटिंग के सम्बंध में जवाब मांगा है.
इसके बाद नायब तहसीलदार ने 24 जून 2024 को तीनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जारी पत्र में किशोर कुमार तरूण, प्रवीण कुमार तरुण तथा अजरूद्दीन को उक्त खसरा नम्बर की जमीन का स्वरूप बदलकर बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृत प्राप्त किए बिना अवैध कालोनी के लिए प्लाटिंग कर छोटे छोटे भूखण्डों विभाजित कर जमीन की बिक्री की जा रही है. ग्राहकों को सब्जबाग दिखाकर अवैध प्लाटिंग कर उसमें सड़क बनवाने सहित अवैध निर्माण कार्य करना भी शुरू कर दिया है. जो नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 ग के प्रावधानों को उलंघन है इसके तहत अवैधकालोनाईजार एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही हैं. नगर निगम भवन शाखा अधिकारी ने तत्काल तहसीलदार और पटवारी से तलब कर हल्का तोरवा के खसरा नम्बर 954/1 के सम्बंध में जांच पड़ताल कराया. अब जवाब का इंतजार है लेकिन तय समय के भीतर जवाब नहीं मिला है ऐसे में निगम कभी भी अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चला सकता है.