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नागरिकता के लिए अब जरूरी दस्तावेज में ढील

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता हासिल करने के नियमों के दायरे का विस्तार किया है. इस बाबत नियमों को लेकर मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र या राज्य सरकार या भारत में अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया कोई भी दस्तावेज नागरिकता के लिए स्वीकार्य होगा, जो यह साबित करता हो कि माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी में से कोई भी इन 3 देशों में से किसी एक के नागरिक हैं या रहे हैं.

गृह मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण तब आया जब CAA के तहत भारतीय नागरिकता चाहने वाले कई आवेदकों को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के एक विशेष खंड के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के पहले के खंड में कहा गया है, कोई भी दस्तावेज जो दर्शाता हो कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी में से कोई भी तीन देशों यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक हैं या रहे हैं.

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