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इनकम टैक्स के नए नियम कैसे काम करेंगे, धारा 87A के तहत मिलने वाली रिबेट क्या है?

Income tax New Rules: बजट में टैक्सपेयर्स के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इसमें 1200000 रुपये तक की इनकम पर विशेष कर छूट (रिबेट) बढ़ाकर इसे टैक्स से पूरी तरह कर मुक्त किया गया है. सरकार टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए धारा-87ए के तहत कुल देय आयकर पर विशेष छूट (रिबेट) देती है. नई कर व्यवस्था में पहले 25 हजार तक की रिबेट मिलती थी, जिसे बढ़ा दिया गया है. वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में 12,500 रुपये की रिबेट मिलती है.

1. इस धारा से कैसे होता है करदाता को फायदा?

उत्तर: बजट 2025 में नई कर प्रणाली के तहत धारा 87A के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर शून्य कर घोषित किया गया है. पहले यह छूट 7 लाख रुपये तक की आय पर मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है.

2. बजट 2025 में रिबेट में किसी तरह का बदलाव किया गया?

उत्तर: नई कर व्यवस्था में रिबेट की सीमा को 25,000 से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया गया है. करदाता को 12 लाख तक की आय पर अधिकतम 60 हजार तक रिबेट मिलेगी.

3. किसी टैक्सपेयर को रिबेट का लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी?

उत्तर: 12 लाख तक की सालाना आय वाला कोई भी टैक्सपेयर विशेष कर छूट (रिबेट) प्राप्त कर सकता है. इसका लाभ उठाने के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर दाखिल करनी होगी.

4. क्या विशेष दर वाली इनकम जैसे कैपिटल गेन, लॉटरी आदि भी छूट के लिए पात्र हैं?

उत्तर: कैपिटल गेन या लॉटरी या किसी अन्य परिसंपत्तियों से होने वाली आय पर कोई छूट उपलब्ध नहीं है. इन पर धारा-87ए के तहत रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा. इनके लिए तय दरों के अनुसार ही कर भुगतान करना होगा.

5. ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली रिबेट में कोई बदलाव हुआ है?

उत्तर: कोई बदलाव नहीं हुआ है. पांच लाख तक की आय पर अधिक 12,500 रुपये की ही विशेष कर छूट दी जाएगी.

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