छत्तीसगढ़

सिंगल यूज प्लास्टिक पर हुई कार्रवाई, निरीक्षण में 80 किलोग्राम पालीथिन जब्त

रायपुर। देशभर में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिपबंध लगाया जा चुका है। वहीं कड़ाई से इसका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद कई जगहों पर प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को लेकर निरीक्षण की। जहां सुन्दर नगर स्थित हरिओम ट्रेडर्स में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान लगभग प्रतिबंधित पालीथिन को जब्त किया गया। साथ ही सम्बंधित व्यवसायी पर तत्काल रूप से जुर्माना भी लगाया गया।

दरअसल, नगर निगम जोन 5 की टीम द्वारा सुन्दर नगर स्थित हरिओम ट्रेडर्स में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान लगभग 80 किलोग्राम प्रतिबंधित पालीथिन को जब्त किया गय। साथ ही सम्बंधित व्यवसायी पर तत्काल 6000 रुपये का जुर्माना लगाया गया एवं उन्हें भविष्य में पुनरावृति होने पर कड़ी कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी गयी है। इसके अलावा वहांआसपास स्थित दुकानों में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कुल मिलाकर 8000 रूपये का जुर्माना नगर निगम जोन क्रमांक 5 की टीम द्वारा किया गया। निगम अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। और इस तरह के मामले आने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

गौरतलब है कि नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त मयंक चतुर्वेदी के आदेशानुसार नगर निगम जोन क्रमांक 5 की टीम द्वारा जोन कमिश्नर राजेश गुप्ता के नेतृत्व एवं जोन सहायक राजस्व अधिकारी वल्लभ शर्मा,जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री ठाकुर, जोन स्वच्छता निरीक्षक दिलीप साहू एवं सम्बंधित निगम कर्मचारियों ने आकस्मिक निरीक्षण किया। नगर पालिक निगम व अन्य अधिकारियों ने केन्द्र सरकार के आदेश पर छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर विगत 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के बाजार में उपयोग की जानकारी ली।

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