जग्गी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अमित जोगी को राहत देने से इंकार कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। आपको बता दें अमित जोगी ने हाईकोर्ट के फैसले का चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई
आपको बता दें रामावतार जग्गी हत्याकांड केस में हाईकोर्ट ने अमित जोगी को IPC की धारा 302, 120B के तहत दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी।
क्या है जग्गी हत्याकांड ?
आपपको बता दें 4 जून 2003 को रायपुर में NCP नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में 31 लोगों को आरोपी बनाया था। जिसमें अमित जोगी को छोड़कर 28 लोगों को सजा हो गई थी। लेकिन 31 मई 2007 को अदालत ने अमित जोगी को बरी कर दिया था।
इसके बाद रामवतार जग्गी के बेटे ने अमित जोगी को बरी करने के विरोध में SC में याचिका लगाई थी। जिसके बाद याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट भेज दिया था।
इस मामले में 23 साल बाद फैसला आया। जिसमें अमित जोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। लेकिन अब एक बार फिर HC अमित जोगी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC पहुंच गए हैं।



















