Jaipur Consumer Court, Rajshree Pan Masala Controversy: जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला उपभोक्ता आयोग (क्रम-2) ने फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई राजश्री पान मसाला के भ्रामक प्रचार और आयोग के आदेश की अवहेलना करने पर की गई है। (Salman Khan Warrant)

क्या है पूरा मामला?
आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना ने योगेंद्र सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। दरअसल, आयोग ने 6 जनवरी को राजश्री पान मसाला के विज्ञापन और भ्रामक प्रचार पर रोक लगा दी थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विज्ञापन में उत्पाद को ‘केसर युक्त’ बताकर प्रचारित किया जा रहा है, जबकि इसके सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आदेश के बावजूद विज्ञापन हटाने में लापरवाही (Bailable Warrant against Salman Khan)
शिकायतकर्ता ने साक्ष्य पेश करते हुए बताया कि कोर्ट की रोक के बावजूद 9 जनवरी को कोटा के नयापुरा स्टेडियम के सामने इस विज्ञापन का बड़ा साइन बोर्ड लगा पाया गया। इसे कोर्ट के आदेश की सीधी अवहेलना माना गया है।
पुलिस कमिश्नर को निर्देश (Salman Khan Warrant)
आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया है कि वे इस जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करें। सलमान खान को अब 6 फरवरी को आयोग के समक्ष तलब होना होगा।


















