
चंडीगढ़. चंडीगढ़ प्रशासन ने पूर्व सांसद किरण खेर को सेक्टर-7 में आवंटित सरकारी आवास (टी-6/23) के लिए लगभग 12 लाख 76 हजार रुपये का बकाया किराया और जुर्माना अदा करने का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 24 जून 2025 को सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) रेंट्स द्वारा किरण खेर के सेक्टर-8ए स्थित निजी निवास (कोठी नंबर 65) पर भेजा गया। नोटिस में बकाया राशि जल्द से जल्द जमा करने और समय पर भुगतान न करने पर 12% वार्षिक ब्याज वसूलने की चेतावनी दी गई है।नोटिस के अनुसार, बकाया राशि में किराया और जुर्माना शामिल है, जिसमें कुछ हिस्सों पर 100% से 200% तक की जुर्माना दरें लागू हो सकती हैं। भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर के जरिए करना होगा, और इसके लिए कैशियर से पूरी जानकारी लेना अनिवार्य है।
नोटिस के जवाब में किरण खेर ने चंडीगढ़ प्रशासन को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें इस बकाया राशि की कोई पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दिया गया। उन्हें इसकी जानकारी अखबार में छपी खबर से मिली, जो हैरान करने वाली है। खेर ने आरोप लगाया कि मांगा गया किराया सरकारी नियमों के खिलाफ है। उन्होंने लिखा कि सरकारी आवास खाली करने के बाद पहले 4 महीनों के लिए सामान्य किराया, अगले 2 महीनों के लिए 50 गुना किराया, और उसके बाद एक महीने के लिए 100 गुना किराया लिया जा सकता है। लेकिन प्रशासन ने 4 महीनों के बाद सीधे 100 गुना किराया जोड़ा, जो नियमों का उल्लंघन है।इसके अलावा, 2014 से आवास खाली करने तक 26,106 रुपये का 25% अतिरिक्त किराया और 59,680 रुपये का ब्याज भी जोड़ा गया है। खेर ने सवाल उठाया कि बिना पूर्व सूचना के यह अतिरिक्त किराया और ब्याज किस आधार पर वसूला गया।प्रशासन से हिसाब की मांग
किरण खेर ने प्रशासन से मांग की है कि किराया और जुर्माने के खातों की दोबारा जांच की जाए और स्पष्ट किया जाए कि यह राशि किस आधार पर मांगी जा रही है। उन्होंने कहा कि बिना जानकारी दिए इस तरह राशि की मांग करना उचित नहीं है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए।