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4.39 करोड़ की कथित धोखाधड़ी: पार्षद रीता सिंह समेत तीन के खिलाफ एफआईआर

भिलाई/उतई। जमीन और चल संपत्ति के सौदे में 4.39 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में भिलाई नगर निगम की पार्षद रीता सिंह, उनके पति रमेश चंद सिंह राजपूत और मानव चंद सिंह के खिलाफ उतई पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, परिवादी बी.बी. सिंह की शिकायत पर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। आदेश के पालन में उतई थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(2), 318(3), 318(4), 338, 336(3) और 340 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।

भूमि और मशीनरी के सौदे का मामला

शिकायत के मुताबिक 29 जनवरी 2024 को रीता सिंह के स्वामित्व वाली ग्राम छांटा, तहसील पाटन (जिला दुर्ग) स्थित विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि तथा टाटा हिटाची एक्सकेवेटर और दो भारत बेंज टिपर वाहनों के विक्रय के लिए लिखित इकरारनामा किया गया था। यह सौदा रीता सिंह के पति रमेश चंद सिंह राजपूत के माध्यम से हुआ था।

परिवादी का आरोप है कि सौदे के दौरान आरोपियों ने कई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए। शिकायत में कहा गया है कि कुछ भूमि पहले से अन्य पक्षों के अधिकार, खनिज कंपनियों या अन्य व्यक्तियों से संबंधित थी तथा कुछ संपत्तियां बैंक के बंधक या अन्य दायित्वों से जुड़ी थीं। इसके बावजूद इन्हें विवादमुक्त बताकर सौदा किया गया।

एनओसी दिलाने का दिया था आश्वासन

शिकायत के अनुसार, जब भूमि और संपत्तियों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए तो आरोपियों ने बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया। साथ ही, सरकारी लीज की भूमि के स्थानांतरण के लिए आवश्यक अनुमति दिलाने का वादा भी पूरा नहीं किया गया।

4.39 करोड़ रुपये लेने का आरोप

परिवादी का कहना है कि कुल 4.50 करोड़ रुपये के सौदे के तहत आरोपियों को अब तक 4 करोड़ 39 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। आरोप है कि तथ्यों को छिपाकर और गलत जानकारी देकर यह राशि प्राप्त की गई, जिससे उनके साथ धोखाधड़ी हुई।

उतई पुलिस ने बताया कि न्यायालय के निर्देशानुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी दस्तावेजों, इकरारनामे तथा वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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