रायपुर. चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाले छत्तीसगढ़ के 9 राजनीतिक दलों पर गाज गिरी है. निर्वाचन आयोग ने 9 राजनीतिक दलों का रजिट्रेशन रद्द कर दिया है. निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने बताया कि यह कदम जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत उठाया गया है. आयोग के इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की संया संया अब तक 55 थीं, जो अब घटकर 46 हो गई है.
आयोग की शर्तों का पालन नहीं किया
निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों के अनुसार, दलों का रजिस्ट्रेशन निर्वाचन आयोग में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है. इस अधिनियम में शर्त रहती है कि राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी नहीं उतारते और छह साल तक वो इसी परंपरा को बरकार रखते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है. आयोग ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों में इस नियम के तहत एक्शन लिया गया है.
इन पर कार्रवाई
- छत्तीसगढ़ एकता पार्टी,
- छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा,
- छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी,
- छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी,
- छत्तीसगढ़ विकास पार्टी,
- पृथ्क बस्तर राज्य पार्टी,
- राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी,
- राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी,
- राष्ट्रीय समाजवाद पार्टी संविधान मोर्चा.