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सेक्स सीडी कांड: भूपेश बघेल को बड़ा झटका, सेशन कोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला

सीबीआई की रिव्यू याचिका मंजूर, अब पूर्व मुख्यमंत्री समेत सभी आरोपियों को करना होगा ‘ट्रायल’ का सामना

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित ‘सेक्स सीडी कांड’ में राज्य की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। रायपुर सेशन कोर्ट ने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआई की विशेष निचली अदालत के उस फैसले को निरस्त कर दिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरोपों से बरी किया गया था। कोर्ट ने सीबीआई की रिव्यू पिटिशन को मंजूर करते हुए स्पष्ट किया कि अब इस केस की दोबारा सुनवाई होगी और बघेल को नियमित रूप से कोर्ट में पेश होना होगा।

निचली अदालत ने दी थी क्लीन चिट

बता दें कि मार्च 2025 में सीबीआई की विशेष अदालत ने भूपेश बघेल को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ सभी धाराएं हटा दी थीं। तब कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। हालांकि, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिस पर अब फैसला जांच एजेंसी के पक्ष में आया है।

मुरारका और विनोद वर्मा की अर्जी भी खारिज

सेशन कोर्ट ने न केवल बघेल के खिलाफ केस बहाल किया, बल्कि मामले के अन्य आरोपियों- कारोबारी कैलाश मुरारका और पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा की उन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने खुद को आरोपों से मुक्त करने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया (ट्रायल) का सामना करना ही होगा।

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