
सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर (Shares), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश की अनुमति दी गई है। यह संशोधन नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
हालांकि, अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।
क्या कहता है नया नियम?
GAD सचिव रजत कुमार के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार—
शेयर, प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज), डिबेंचर, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टोकरेंसी में बार-बार निवेश या ट्रेडिंग,
जैसे इंट्रा-डे ट्रेडिंग, BTST (Buy Today, Sell Tomorrow), फ्यूचर एंड ऑप्शन डीलिंग,
अब सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत “दुराचार” (Misconduct) माने जाएंगे।
क्यों उठाया गया यह कदम?
बीते कुछ महीनों में राज्य के शिक्षकों और द्वितीय-तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर निजी निवेश करने के कई मामले सामने आए थे।
कुछ मामलों में तो कर्मचारियों द्वारा भेंट स्वरूप म्यूचुअल फंड यूनिट्स और निवेश सर्टिफिकेट लेने की शिकायतें मिली थीं।
जांच के दौरान कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी।सरकार ने इसे नैतिकता, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार नियंत्रण से जोड़ते हुए यह सख्त फैसला लिया है।