
नई दिल्ली. अब किराना दुकानों से लेकर बड़े-बड़े मॉल तक, कहीं भी खरीदारी करने के बाद ग्राहक से बिलिंग के लिए मोबाइल नंबर मांगना दुकानदारों को महंगा पड़ सकता है। उपभोक्ता मंत्रालय इस पर सख्ती की तैयारी कर रहा है। मंत्रालय का कहना है कि ग्राहक को मोबाइल नंबर देने के लिए मजबूर करना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। कई दुकानदार ग्राहकों के मोबाइल नंबर लेकर उनका विज्ञापन या प्रचार करने लगते हैं। इतना ही नहीं, कई बार यह डेटा सर्वे कंपनियों या अन्य कारोबारियों को भी बेच दिया जाता है। ऐसे ही मामले में कुछ महीने चंडीगढ़ में उपभोक्ता निवारण आयोग ने ग्राहक से मोबाइल नंबर लेने की जिद करने पर दुकानदारों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।
पहले भी जारी हो चुकी है एडवाइजरी
केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने इस विषय में मई 2023 में राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। अब सरकार फिर नई एडवाइजरी जारी करने की तैयारी में है, ताकि दुकानदार ग्राहकों पर मोबाइल नंबर देने के लिए दबाव न बना सकें। अक्सर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कैफे, मूवी थिएटर में बिलिंग के लिए तो कभी फीडबैक के नाम पर, कभी पॉइंट्स के नाम पर फोन नंबर मांगा जाता है।