गाजियाबाद की पॉक्सो अदालत ने मासूम से दुष्कर्म कर मौत के घाट उतारने के दोषी युवक को बुधवार को फांसी की सजा सुनाई. उस पर 61 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अदालत ने पुख्ता साक्ष्य और गवाही के आधार पर दो दिन पहले उसे दोषी करार दिया था.
पॉक्सो कोर्ट ने करीब सात माह बाद ही मोदीनगर क्षेत्र में हुई इस घटना में सजा सुनाई दी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाह पेश किए गए, जिसमें घटनास्थल पर मौजूद पीड़िता की चचेरी बहन की गवाही अहम रही. दोषी कपिल कश्यप पर बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने साइकिल से अगवा कर जंगल में ले जाकर वारदात करने का आरोप सिद्ध हुआ. बता दें कि मोदीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 अगस्त 2022 को यह घिनौनी वारदात हुई थी. चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय छात्रा का जंगल में लावारिस हालत में शव मिला था. दुष्कर्म के बाद बच्ची की गला घोटकर हत्या कर दी गई. बच्ची के परिजन ने 19 अगस्त को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.