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पैन को आधार से 30 जून तक जोड़ें वरना जुर्माना लगेगा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ईपीएस योजना के तहत ऊंची पेंशन पाने के लिए आवेदन करने की समयसीमा नजदीक आ रही है. पहले ईपीएफओ ने इसकी अंतिम तिथि 3 मई निर्धारित की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 26 जून कर दिया गया था. यह समयसीमा कर्मचारियों, नियोक्ताओं एवं उनके संगठनों से आई मांगों के बाद बढ़ाई गई थी. ईपीएफओ ने पात्र कर्मचारियों को जल्द से जल्द आवेदन ऑनलाइन जमा करने को कहा है. अब तक पात्र अधिकारियों-कर्मचारियों में से लगभग 40 फीसदी ने ही आवेदन किया है.

आरबीआई ने बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव किया था और सभी बैंकों से ग्राहकों से मिलकर लॉकर समझौते की नई शर्तों को दो चरणों में लागू करने को कहा था. इसके तहत मौजूदा ग्राहकों को 30 जून तक लॉकर से जुड़ी दस्तावेज की प्रक्रिया को पूरा करना होगा. बैंकों को दोनों चरण लागू करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है.

रुपये का जुर्माना देना होगा पैन संख्या को दोबारा सक्रिय करने के लिए

10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करें

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 14 जून तक ऑनलाइन मुफ्त में आधार दस्तावेज को अपडेट करने की सुविधा दी है. इससे पहले लोगों को आधार पोर्टल पर अपने दस्तावेज़ों को अद्यतन करने के लिए 25 रुपये का भुगतान करना पड़ता था. जिनके आधार कार्ड को बने 10 साल पूरे हो गए हैं, वे लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इसके तहत आधार कार्ड में जो बदलाव करना चाहते हैं, वह किया जा सकता है. यह सेवा केवल आधार पोर्टल पर मुफ्त है. भौतिक आधार केंद्रों पर पहले की तरह 50 रुपये का शुल्क देना जारी रहेगा.

जून का महीना वित्तीय कार्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इसके तहत पैन संख्या को आधार से जोड़ने की अंतिम सीमा नजदीक आ रही है. साथ ही ईपीएफ योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी जरूरी है. आधार कार्ड में जानकारियों को मुफ्त में अपडेट करने का भी मौका है.

आयकर विभाग ने पैन संख्या को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य किया है. इसकी अंतिम तिथि पहले 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून किया गया था. यदि आपने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इस काम को जल्द निपटा लें. 30 जून के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इससे करदाता न तो कर रिफंड और न ही उस पर ब्याज का दावा कर पाएगा.

इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस भी अधिक दर पर लिया जाएगा. पैन संख्या को दोबारा सक्रिय करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. भुगतान के 30 दिन के अंदर पैन को फिर शुरू किया जा सकेगा.

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