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Bank Locker Agreement: RBI ने दिखाई सख्ती, जानिए बैंकों के पास कितने दिन का है समय ?

Bank Locker Agreement: आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल या नियमों में किए गए संशोधन की जानकारी दें. प्रत्येक बैंक को 30 जून से पहले लॉकर समझौते में बदलाव का 50 फीसदी निपटान करने को कहा गया है। जबकि बाकी के लिए भी समय सीमा घोषित की गई है। इसलिए एसबीआई समेत अन्य बैंक अपने लॉकर ग्राहकों को लॉकर संबंधी अलर्ट भेज रहे हैं।बैंक लॉकर एग्रीमेंट पॉलिसी 2023 के अनुसार ग्राहक को लॉकर देते समय बैंक उस ग्राहक के साथ एक समझौता करता है। दोनों पक्षों द्वारा विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित कागज पर इस समझौते की एक प्रति लॉकर किराएदार को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए दी जाती है।समझौते की मूल प्रति बैंक की उस शाखा के पास रहती है जहां ग्राहक को लॉकर की सुविधा दी जाती है।

आरबीआई ने 1 जनवरी 2023 से लॉकर नियमों में कुछ संशोधन किए हैं, जिसके बाद रिन्यूअल लॉकर एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है।भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकर ग्राहकों के लिए चरणबद्ध तरीके से समझौते के नवीनीकरण की प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी है। आरबीआई ने कहा कि बैंकों ने ग्राहकों को संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता के बारे में सूचित नहीं किया है। वहीं, बदले हुए निर्देशों का भी पालन नहीं हो सकता है। आरबीआई ने इस काम के लिए बैंकों के लिए 30 जून और 30 सितंबर 2023 आखिरी तारीख तय की है।आरबीआई ने कहा कि इन सभी दिक्कतों को दूर करने और प्रक्रिया को ग्राहकों के लिए सहज बनाने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे इस दौरान अपने सभी ग्राहकों को संशोधित आवश्यकताओं के बारे में सूचित करें।आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 जून 2023 तक 50 प्रतिशत ग्राहक संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करें।

आरबीआई ने कहा कि बैंकों को यह काम 75 फीसदी पूरा करने के लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया जा रहा है. ताकि, ग्राहक संशोधित लॉकर समझौते के बारे में जान सकें और उस पर हस्ताक्षर कर सकें।आरबीआई की सख्ती के बाद एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि ग्राहक के अधिकारों को शामिल करते हुए एक संशोधित या पूरक लॉकर समझौता जारी किया गया है. एसबीआई से लॉकर सुविधाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपनी लॉकर धारक शाखा से संपर्क करें और संशोधित लॉकर समझौते को लागू होने के अनुसार निष्पादित करें।

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