
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुने बगैर उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है.
याचिका में मथुरा की अदालत में लंबित विवाद को उच्च न्यायालय द्वारा अपने पास स्थानांतरित किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है.