बिलासपुर संभागछत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: केस डायरी प्रस्तुत न होने को कोर्ट ने लिया गंभीरता से, डीजीपी को जवाब देने के निर्देश
बिलासपुर हाईकोर्ट में चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई में ज्यादातर पुलिस डायरी समय पर पेश नहीं की जाती. हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से शपथपत्र पर जवाब देने को कहा है. प्रकरण की अगली सुनवाई में 21 दिसंबर को उन्हें यह शपथपत्र प्रस्तुत करने कहा गया है.
हाईकोर्ट में सिविल प्रकरणों के अलावा बड़ी संख्या में अपराधिक मामलों पर भी सुनवाई जारी है. जिस भी इलाके के थाना क्षेत्र से मामला सबंधित होता है, वहां के थाना प्रभारी को पुलिस डायरी कोर्ट तक पहुंचानी होती है. किसी भी जमानत या अन्य प्रकार के आवेदन पर सुनवाई के दौरान पुलिस डायरी के आधार पर ही सुनवाई आगे बढ़ती है. लेकिन केस डायरी समय पर न मिलने के कारण सुनवाई में रुकावट आती है. लगातार कई मामलों में यह स्थिति सामने आने के बाद कोर्ट ने डीजीपी से जवाब तलब किया है.