सहारा वाई-सेलेक्ट योजना में जमा राशि लौटाने के निर्देश
बिलासपुर,जिला उपभोक्ता फोरम ने डॉ नीता श्रीवास्तव द्वारा सहारा वाई-सेलेक्ट योजना में जमा की गई राशि 3,41,775 (तीन लाख इक्तालिस हजार सात सौ पचहत्तर रुपए 45 दिनों के भीतर वापस देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही प्रतिकर के रूप में 10,000 रुपए एवं परिवाद आय के रूप में दो हजार रुपए पृथक से भुगतान करने का आदेश दिया है.
परिवाद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अर्तगत परिवाद द्वारा विरुद्ध पक्षकार के पास जमा की गई राशि की परिपक्वता अवधि में प्राप्त होने वाली कुल राशि 3,50,000 रुपए भुगतान न किए जाने पर सेवा में कमी के तहत परिवाद प्रस्तुत कर उक्त जमा राशि प्रतिकर तथा परिवाद व्यय दिलाने हेतु अनुतोष चाहा है.
इस राशि को वापस देने हेतु संबंधित संस्था से बार-बार संपर्क किया गया. इसके बावजूद मुगतान नहीं किए जाने पर उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया गया. इस पर सहारा वाई-सेलेक्ट योजना की ओर से प्रतिच्क्षा में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि परिवादी उसका उपभोक्ता नहीं है. उभय पक्ष के मध्य सोसायटी के सदस्य एवं सोसायटी का संबंध है. विरोधी पक्ष द्वारा कहा गया कि मौजूदा विवाद उपभोक्ता विवाद की श्रेणी में नहीं आता और समर्थन में विभिन्न न्याय दृष्टांत प्रस्तुत कर इसे आयोग को सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होना तथा परिवादी खारिज करने का निवेदन किया था. परिवादी की ओर से समर्थन में शपथ पत्र दस्तावेज साक्ष्य के रूप में संबंधित विभिन्न जमा खाता की रसीद प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई.