
नागर विमानन महानिदेशालय ने पायलटों की थकान की समस्या को देखते हुए उड़ान चालक दल के लिए नए ड्यूटी नियम पेश किए. इस संशोधित उड़ान ड्यूटी समयसीमा में विमान चालक दल के लिए साप्ताहिक आराम की अवधि को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया. वहीं रात के घंटों में विस्तार और लैंडिंग संख्या को कम करने का बदलाव शामिल है.
डीजीसीए ने कहा कि ये नियम पिछले एक दशक से अधिक समय से विमान चालकों के प्रबंधन से जुड़े थे, जिससे उन्हें जोखिमों का सामना करना पड़ रहा था. एयरलाइंस को 1 जून तक संशोधित मानदंडों का पालन करना होगा.
अब सुबह छह बजे तक नाइट ड्यूटी नए नियमों में नाइट ड्यूटी को भी संशोधित किया गया है. पहले रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे की ड्यूटी को नाइट ड्यूटी माना जाता था, जिसे बदलकर रात के 12 से सुबह 6 बजे तक किया गया है. इसमें डब्ल्यूओसीएल की विंडो (रात 2 से सुबह 6 बजे) भी शामिल है, जिस दौरान सर्कैडियन बॉडी क्लॉक में सतर्कता के मामले में कम होता है.