व्यापार
वेदांता को 77.62 करोड़ भुगतान करने का निर्देश
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को वेदांता लिमिटेड को लाभांश भुगतान में देरी पर ब्याज सहित 77.62 करोड़ रुपये केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड को देने का निर्देश दिया.
सेबी ने वेदांता लिमिटेड को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरने को कहा है. इसके साथ ही सेबी ने नवीन अग्रवाल, तरुण जैन, थॉमस अल्बनीस और जी आर अरुण कुमार को दो महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है. नियामक ने कहा, नोटिस प्राप्तकर्ता लाभांश के विलंबित भुगतान पर सीयूएचएल को 45 दिन के भीतर 77.62 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा जो 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज के साथ होगा.
यह आदेश सेबी को 13 अप्रैल, 2017 को केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड से मिली शिकायत पर आया है. इसमें केयर्न इंडिया लिमिटेड पर 340.65 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान न करने का आरोप लगाया गया था.