सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए 106 अस्पताल को मान्यता
रायपुर: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों व उनके परिजनों के लिए राज्य में 103 व प्रदेश के बाहर केवल तीन अस्पतालों को मान्यता दी है. यह मान्यता सूची 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च 2025 तक के लिए है. इस बार सूची से वैसे ज्यादातर बीमारियों का इलाज प्रदेश के अस्पतालों में हो जाता है,
लेकिन कुछ लोग बाहर के अस्पतालों में इलाज को प्राथमिकता देते हैं. उनके लिए इस बार नागपुर के केवल तीन निजी अस्पतालों को मान्यता दी गई है.
नागपुर के जिन तीन अस्पतालों को मान्यता दी गई है, वहां हेड एंड नेक सर्जरी व हार्ट संबंधी बीमारियों का इलाज होगा. वहीं तीसरे अस्पताल में नेशनल एक्रिएडेशन बोर्ड हॉस्पिटल एंड हैल्थ केयर द्वारा प्रदान की सुविधा मिल सकेगी. इससे सरकारी कर्मचारियों व परिजनों को निराशा हो सकती है.
पहले मुंबई व हैदराबाद व गुरुग्राम के ख्याति प्राप्त अस्पतालों को मान्यता दी जाती रही है. प्रदेश के अस्पतालों में बड़े निजी अस्पतालों के अलावा मंझोले व छोटे अस्पताल भी है. आदेश में कहा गया है कि प्रदेश से बाहर अस्पताल में इलाज कराने के लिए सिविल सर्जन की अनुशंसा जरूरी होगी.
भर्ती होने के 72 घंटे के भीतर नियंत्रण अधिकारी व कार्यालय प्रमुख को सूचना देना अनिवार्य होगा. तभी रिअंबर्समेंट का फायदा मिल पाएगा. चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बाद में प्रदेश के बाहर कुछ बड़े निजी अस्पतालों को मान्यता दी जा सकती है.