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ऑफलाइन आईटीआर भरने के लिए फॉर्म जारी

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए लागू आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए ऑफलाइन फॉर्म (जेसन सुविधा) जारी कर दिए हैं. इनका उपयोग 1 अप्रैल से आईटीआर दाखिल करने के लिए किया जाएगा. जेसन (JSON) सुविधा का इस्तेमाल पहले से भरे हुए विवरण को ऑफलाइन प्रारूप में डाउनलोड या इंपोर्ट करते समय किया जाता है.

आईटीआर दाखिल करने के तरीके आयकर विभाग आईटीआर को ऑनलाइन या आंशिक ऑफलाइन मोड के जरिए दाखिल करने की अनुमति देता है. ऑनलाइन तरीके से आईटीआर भरते समय जरूरी लेनदेन, कर ब्योरा और अन्य जानकारियां पहले से ही भरी होती हैं.

विभाग ये विवरण फॉर्म-16 और फॉर्म-26एएस से लेता है और आईटीआर में स्वचालित तरीके से दर्ज कर देता है. करदाता को केवल उन्हें सत्यापित करना होता है.

यहां से डाउनलोड करें

जेसन फॉर्म को आयकर विभाग के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है. यहां आयकर रिटर्न दाखिल करें विकल्प पर क्लिक करना होगा. यहां जेसन यूटिलिटी का लिंक दिखाई देगा. इस पर क्लिक कर डाउनलोड किया जा सकता है.

ऑनलाइन फॉर्म जारी नहीं विभाग ने अभी तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जारी नहीं किए हैं, केवल इन्हेंअधिसूचित किया गया है.

क्या है जेसन सुविधा

जेसन सुविधा का इस्तेमाल कर फॉर्म को ऑफलाइन तरीके से भरा जाता है. इसके लिए जेसन फॉर्म डाउनलोड करना होगा. करदाता को वित्त वर्ष के लिए लागू आय और अन्य विवरण खुद से भरने होंगे. ये सुविधा खासकर उन करदाताओं के लिए है, जिनके आयकर और लेनदेन विवरण अधिक होते हैं. एक बार सभी जानकारी भरने के बाद इसे ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है.

● आईटीआर-1 (सहज) यह उन लोगों के लिए है, जिनकी कुल 50 लाख रुपये तक है. इसमें वेतन से आय, घर की संपत्ति, ब्याज से अर्जित आय शामिल होती है.

● आईटीआर-4 (सुगम) यह उनके लिए हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है. इसमें व्यवसाय और पेशे से आय शामिल है.

● आईटीआर-2 और 3 इसका इस्तेमाल आवासीय संपत्ति से आय अर्जित करने वाले लोग कर सकते हैं जबकि आईटीआर-3 फॉर्म कारोबार एवं पेशे से लाभ अर्जित करने वाले लोगों के लिए है.

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