सक्ती. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में सक्ती जिले में अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की जा रही है. कलेक्टर श्री तोपनो के निर्देशन में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ, च एवं छ के तहत दोषी पटवारी कुंजन राम देवांगन को दस हजार रुपए का अर्थदण्ड तथा अनावेदक मनीष कुमार को एक लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर वाद भूमि खसरा नं. 2149/2 रकबा 0.048 हेक्ट, 2149/17 रकबा 0.057 हेक्ट, 2149/18 रकबा 0.061 हेक्ट, 2149/20 रकबा 0.057 हेक्ट, 2149/11 रकबा 0.405 हेक्टेयर को राजसात कर शासन मद में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ती के. एस. पैकरा से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती तहसील निवासी मनीष अग्रवाल द्वारा ग्राम नन्दौरखुर्द में स्थित भूमि खसरा नंबर 2149/2 भूमि को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत बिना व्यपवर्तन कराए अवैध प्लाटिंग कर कृषि भूमि को छोटे- छोटे टुकड़ों में विक्रय कर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 का उल्लंघन तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ का उल्लंघन कर अपराध किया गया है.
बिना डायवर्सन के टुकड़ों में बेची जमीन
उक्त वाद भूमि में बिना व्यपवर्तन या लायसेंस के किये जा रहे अवैध कालोनी विकास में हल्का पटवारी के द्वारा अवैध कालोनी निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है. हल्का पटवारी कुंजन राम देवांगन के सहयोग से अनावेदकगण के द्वारा बिना व्यपवर्तन एवं बिना लायसेंस के अवैध कालोनी निर्माण के उद्देश्य से वाद भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विक्रय किया गया है. इस प्रकार पटवारी कुंजन राम देवांगन एवं अनावेदक के द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 172 एवं पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 का उल्लंघन कर गंभीर अपराध किया गया है. जिसके तहत उक्त आदेश पारित किया गया है.