
नई दिल्ली. बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को मौजूदा निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए नॉमिनी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया. इसके तहत ‘नामांकन का विकल्प’ न देने पर डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों पर रोक लगाने (फ्रीज करने) का नियम खत्म कर दिया गया है.
इससे पहले सेबी ने सभी मौजूदा व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड धारकों के लिए नॉमिनी का विवरण देने या नामांकन से बाहर निकलने के लिए 30 जून की समयसीमा तय की थी. नियम का पालन न करने पर उनके खातों से निकासी पर रोक लगाई जा सकती थी. हालांकि, सेबी ने सोमवार को जारी परिपत्र में कहा कि निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यूनिटधारकों के लिए नामांकन का विकल्प न देने पर डीमैट खातों के साथ म्यूचुअल फंड खाते पर रोक नहीं लगाने का फैसला किया गया है. साथ ही सूचीबद्ध कंपनियों या आरटीए द्वारा नामांकन का विकल्प न देने की वजह से फिलहाल रोके जा चुके भुगतान को अब जल्द निपटाया जा सकेगा.
नामांकन फॉर्म का प्रारूप जारी: सेबी ने यह साफ किया कि सभी नए निवेशकों और म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को डीमैट खातों/ म्यूचुअल फंड के लिए अनिवार्य रूप से नामांकन का विकल्प देने की व्यवस्था जारी रहेगी. नियामक ने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, एएमसी या आरटीए से कहा कि वे डीमैट खाताधारकों या म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को ईमेल और एसएमएस के जरिए पाक्षिक आधार पर संदेश भेजकर नामांकन का विकल्प अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करें.