ट्रैक्टर मालिक को बीमा कंपनी देगी 6 लाख रुपए
जगदलपुर . जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा एक प्रकरण में आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आवेदक को 6 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का फैसला सुनाया है. इतना ही नहीं बीमा कंपनी के साथ इंडसइंड बैंक को भी 10 हज़ार रुपए का जुर्माना दिए जाने का आदेश पारित किया गया है. जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जायसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ द्वारा यह आदेश जारी किया गया है.
दरअसल ग्राम पिपलावंड निवासी विश्वनाथ मंडावी ने अपनी नई ट्रैक्टर का बीमा आईसीआईसीआई लोंबार्ड बीमा कंपनी से करवाया था. वाहन क्रय करने के लिए उसे इंडसइंड बैंक द्वारा फाइनेंस की सुविधा प्रदान की गई थी.
आवेदक की ट्रैक्टर को नक्सलियों द्वारा आगजनी के दौरान जला दिया गया था. आवेदक द्वारा इस संबंध में बैंक के माध्यम से बीमा कंपनी को सूचना प्रदान कर क्षतिपूर्ति की राशि की मांग करने पर बीमा कंपनी द्वारा उनका क्षतिदावा निरस्त कर दिया गया था. जिसे क्षुब्ध होकर आवेदक के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की गई थी.
इस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने यह माना है कि यदि सूचना में विलंब के कारण को संतोषजनक ढ़ंग से समझाया गया है तो बीमा कंपनी दावा निरस्त नहीं कर सकती है.आवेदक द्वारा बैंक के माध्यम से बीमा कंपनी को सूचना प्रदान की गई थी किंतु बैंक द्वारा नियत समय पर बीमा कंपनी को सूचना प्रदान न कर और बीमा कंपनी द्वारा जानकारी प्राप्त होने के बाद क्षतिदावा का निराकरण न कर सेवा में कमी और व्यावसायिक कदाचरण पर बीमा कंपनी और बैंक को 10-10 अर्थदंड से दंडित किया गया है.