छत्तीसगढ़

जब्त रेत मामले में एसडीएम का बचाव, सप्लायरों पर 6 लाख 24 हजार रुपए का जुर्माना

राजनांदगांव: डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम मुड़पार गांव में जब्त रेत को खनिज विभाग को सौंपना छोड़कर बाहर खपा देने के मामले में प्रशासन ने जुर्माना की कार्रवाई की है.

मामले में एसडीएम पर जब्त रेत को बेचने का आरोप लगा था पर प्रशासन ने जांच के बाद रेत सप्लायरों के खिलाफ कार्रवाई की है. सप्लायर प्रतीक अग्रवाल और लेखराम साहू पर 6 लाख 24 हजार रुपए का जुर्माना किया है. प्रशासन का कहना है कि इन सप्लायरों को जब्त किए गए रेत को उठाव कराने के आदेश दिए गए थे पर इन ठेकेदारों को दूसरी जगह पर खपा दिया. इसके चलते मामला उठा और एसडीएम के आरोपों के घेरे में आ गए.

जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जुर्माना की कार्रवाई की है पर इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं. पहला यह कि रेत जब्ती के बाद एसडीएम ने खनिज विभाग को सूचना नहीं दी जबकि मामला खनिज का था. वहीं जिन सप्लायरों पर जुर्माना किया गया है, उन्हें अचानक बुलाकर रेत उठाव का आदेश दे दिया गया. इन सप्लायरों ने रेत को कहां खपाया है, इसे लेकर भी जांच टीम ने स्पष्ट नहीं किया है.

कलेक्टर ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है. एसडीएम ने सप्लायरों को रेत उठाव करने कहा गया था पर दूसरी जगह खपा दिया गया. इस वजह से समस्या सामने आई.

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