रायपुर. राजधानी के कुशालपुर क्षेत्र में बिजली चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने उपभोक्ता श्रीमती सरोज मिश्रा के खिलाफ बिजली मीटर में छेड़छाड़ कर अनधिकृत रूप से बिजली उपयोग करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुरानी बस्ती थाने में छत्तीसगढ़ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सहायक अभियंता, टिकरापारा जोन, ने बताया कि 1 अगस्त 2025 को सतर्कता दल द्वारा श्रीमती सरोज मिश्रा के कुशालपुर, घनश्याम टेलर्स के पीछे स्थित परिसर में बिजली कनेक्शन की जांच की गई। जांच के दौरान मीटर के डिस्प्ले पर सी-ओपन संकेत दिखा, साथ ही मीटर और टांगटेस्टर में करंट में अंतर पाया गया। मीटर की स्टिकर सील और बॉडी क्षतिग्रस्त थी, जिसके कारण मीटर को संदिग्ध मानकर जप्त किया गया और भिलाई की केंद्रीय प्रयोगशाला में सूक्ष्म जांच के लिए भेजा गया।
3 सितंबर 2025 को श्रीमती सरोज मिश्रा के पुत्र आयुष मिश्रा और विद्युत कंपनी के अधिकारियों की उपस्थिति में मीटर की जांच की गई। जांच में पाया गया कि मीटर की दोनों वैक्स सील और आंतरिक सीलों में छेड़छाड़ की गई थी। मीटर के टॉप कवर को खोलने पर इनकमिंग और आउटगोइंग टर्मिनल में अतिरिक्त तार जोड़े गए थे, जो काले टेप से ढके थे। इसके अलावा, इनकमिंग और आउटगोइंग न्यूट्रल टर्मिनल को कॉपर वायर से शॉर्ट किया गया था। इस छेड़छाड़ के कारण मीटर द्वारा दर्ज होने वाली वास्तविक बिजली खपत प्रभावित हुई, जिससे कंपनी को 71,438 रुपये का नुकसान हुआ।


















