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अवकाश के दिन खुला कोर्ट प्रवेश पत्र जारी करने के निर्देश

बिलासपुर. अवकाश के दिन भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) को निर्देश दिया कि वह रायपुर निवासी आवेदिका दुर्गेश नंदिनी को सिविल जज भर्ती प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र तत्काल जारी करे। यह परीक्षा रविवार 21 सितंबर को आयोजित की जा रही है।

आयोग ने दुर्गेश नंदिनी, जो वर्तमान में रायपुर न्यायालय में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) के पद पर कार्यरत हैं, उनका प्रवेश पत्र इस आधार पर रोक दिया था कि उनका नाम राज्य स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में दर्ज नहीं है। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए उन्होंने अधिवक्ता आर.एस. पटेल और आशीष साहू के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

शनिवार को अवकाश के दिन न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उर्वशी कौर एवं अन्य मामले में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि, पीएससी को प्रवेश पत्र जारी करना होगा ताकि याचिकाकर्ता परीक्षा में शामिल हो सके। अब याचिकाकर्ता रविवार को होने वाली सिविल जज भर्ती प्रारंभिक परीक्षा में भाग ले सकेंगी।

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