छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मॉल्स में अब जल्दी फ्री पार्किंग मिलेगी. कुछ समय पहले ही उपभोक्ता आयोग ने मॉल में पर्किंग शुल्का को अवैध बताया था. रायपुर कलेक्टर ने मॉल्स एवं व्यावसायिक परिसरों में नि:शुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. पार्किंग व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे.
उपभोक्ता फोरम ने कहा था पार्किंग शुल्क लेना अवैध
कुछ दिनों पहले मॉल पर्किंग को लेकर जिला उपभोक्ता फोरम ने साफ कहा था कि मॉल परिसर में पर्किंग की सुविधा जनता के लिए बेहद जरुरी है. इसके लिए अलग से शुल्क लेना पूरी तरह से अवैध है. इसके बाद भी शहर के कई मॉल्स में अब भी 10 से 30 रुपये तक की वसूली की जा रही है.
एक मामले में मॉल प्रबंधन को लगाई थी फटकार
फोरम ने एक मामले में तो मॉल प्रबंधन को बड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि पर्किंग पूरी तरह से मुफ्त की जााए. इसके अलावा शिकायतकर्ता को को 50 हजार रुपये मुआवता देने और 5 हजार रुपये कानूनी र्ख्च के तौर पर देने का आदेश दिया था.
पार्किंग शुल्क नियमों के खिलाफ
उपभोक्ता फोरम के अनुसार, किसी भी व्यावसायिक भवन को अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि पार्किंग आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी. ऐसे में मॉल प्रबंधन यदि पार्किंग का शुल्क लेते हैं तो ये नियमों के खिलाफ है.
माॅल मालिक दुकानों के किराए से पैसा कमाते हैं
फाेरम ने स्पष्ट किया कि मॉल के मालिक दुकान किराए और अन्य माध्यमों से पैसा कमाते हैं, ऐसे में ग्राहकों से और एक्ट्रा पैसा पर्किंग शुल्क लेना नियमों के खिलाफ है साथ ही अनुचित व्यापार व्यवहार है.



















