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कैबिनेट के बड़े फैसले: पावर ट्रांसमिशन कंपनी का IPO आएगा, किसानों को वैकल्पिक फसलों पर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ सहायता

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इससे आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा, वहीं कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता भी मजबूत होगी।

बैठक में खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने धान पर निर्भरता कम करने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता देने का निर्णय लिया है। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा।

कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को वर्ष 2026-27 में चना वितरण जारी रखने के लिए आवश्यक चना खरीदने की अनुमति भी प्रदान की। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स-ई-मार्केट के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से अधिकतम 0.25 प्रतिशत सेवा शुल्क पर चना क्रय करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था की अवधि अप्रैल से जून 2026 तक बढ़ा दी गई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में ‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने की मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि आयुष प्रणाली से जुड़े इस विषय का संचालन चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा, जिससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) योजना में डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति दी गई है। इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है।

बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गति मिलेगी और नवा रायपुर के नियोजित विकास को मजबूती मिलेगी।

खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। नए प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य होगी। साथ ही खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी वृद्धि की गई है। सरकार का मानना है कि इन उपायों से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा तथा राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

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