छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने परिवहन उप निरीक्षक (Transport Sub Inspector) के पदों पर भर्ती को लेकर नियमों में अहम बदलाव किया है। विभाग की ओर से किए गए ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। नए नियम के तहत परिवहन उप निरीक्षक के कुल 74 स्वीकृत पदों को तीन अलग-अलग माध्यमों से भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में सीधी भर्ती के साथ अन्य निर्धारित माध्यमों को भी शामिल किया गया है। नए प्रावधान के मुताबिक अब कांस्टेबल और हेडकांस्टेबल सीधे परिवहन उप निरीक्षक (SI) के पद पर पदोन्नत नहीं हो सकेंगे।
74 पदों की भर्ती का नया कोटा
संशोधित नियमों के मुताबिक, परिवहन उप निरीक्षक के पदों पर 50 प्रतिशत भर्ती सीधे की जाएगी. वहीं 35 प्रतिशत पद विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे. बाकी बचे हुए 15 प्रतिशत पदों के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी.
कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल बाहर
गौरतलब है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है. अब इसका लाभ परिवहन विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को ही मिलेगा. यानी की विभाग ने कार्यरत हर कर्मचारी इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होगा. नए प्रावधान में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल वर्ग को इस अवसर से बाहर कर दिया गया है. हालांकि हले के नियमों में इन वर्गों के कर्मचारियों परीक्षा में भाग लेने की अनुमति थी.
सेवा अनुभव की शर्त भी लागू
इसके अलावा पात्र कर्मचारियों के लिए सेवा अनुभव की शर्त भी तय की गई है. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए लिपिक कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद कम से कम 10 साल की नियमित सेवा पूरी करना जरूरी होगा. इन बदलाव के बाद विभागीय कर्मचारियों के बीच नई पात्रता व्यवस्था चर्चा शुरू हो गई है. बता दें कि इस भर्ती को पूर्ण करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की होगी.


















