समोसे में जहर मिलाकर अपनी सास की हत्या करने के आरोप में जेल में बंद एक महिला को झारखंड हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने आरोपी महिला को सशर्त जमानत दी है। आरोपी महिला 21 अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में थी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि महिला के खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं। मामले में फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की अंतिम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। साथ ही प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर दिए जाने की स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने महिला को जमानत देने का फैसला किया। हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं। मामला खूंटी का है। प्राथमिकी के अनुसार आरोपी महिला ने कथित रूप से सास को जहर मिला समोसा खिलाया। इससे तबीयत बिगड़ी और अगले दिन मौत हो गई।


















