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रेरा की बड़ी कार्रवाई: बिना पंजीकरण 55 एकड़ की टाउनशिप पर लगी रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने बिना पंजीकरण रियल एस्टेट परियोजना के प्रचार-प्रसार के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नया रायपुर स्थित ‘डेला रेसकोर्स एंड इंटरनेशनल पोलो क्लब’ परियोजना पर क्रय-विक्रय और पंजीयन पर अंतरिम रोक लगा दी है।
प्राधिकरण ने प्रकरण क्रमांक एसएम-यूआरपी-2026-03599 में संज्ञान लेते हुए पाया कि सेक्टर-37, नया रायपुर में लगभग 55 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना के प्रमोटर द्वारा रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन किया गया है। जांच में सामने आया कि बिना रेरा पंजीकरण के ही सोशल मीडिया के जरिए परियोजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आम नागरिकों को बुकिंग के लिए आमंत्रित किया जा रहा था।
रेरा के अनुसार, अधिनियम के तहत किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विज्ञापन, विपणन या बिक्री बिना पंजीकरण के प्रतिबंधित है। नियमित निगरानी के दौरान यह मामला सामने आने पर प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए परियोजना से जुड़े सभी भूखंड, मकान और अन्य इकाइयों के क्रय-विक्रय एवं पंजीयन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

पंजीयन विभाग को सख्त निर्देश
रेरा ने जिला पंजीयक और उप-पंजीयक, रायपुर को निर्देश दिए हैं कि इस परियोजना से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख का पंजीयन अगले आदेश तक स्वीकार न किया जाए। साथ ही आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

निवेश से पहले जांच की सलाह
प्राधिकरण ने आम नागरिकों को सलाह दी है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पहले उसकी रेरा पंजीयन स्थिति की अनिवार्य रूप से जांच करें, ताकि आर्थिक और कानूनी जोखिम से बचा जा सके।

लक्जरी टाउनशिप का दावा
उक्त परियोजना के तहत 55 एकड़ क्षेत्र में 182 प्राइवेट विला, 168 ब्रांडेड रेसिडेंस, 28 स्काई विला, 9 एकड़ का रेसकोर्स, 45,200 वर्गफीट में पोलो क्लब, प्राइवेट ऑफिस, चार सिग्नेचर रेस्टोरेंट और सीनियर लिविंग हब विकसित किए जाने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह एक मल्टीनेशनल चेन है, जिसकी परियोजनाएं पुणे, अहमदाबाद, नागपुर, औरंगाबाद, हिमाचल प्रदेश, भोपाल और तिरूपति सहित कई शहरों में संचालित हैं। परियोजना के प्रचार में “छत्तीसगढ़ के लक्जरी रियल एस्टेट का नजारा बदलने वाली टाउनशिप” जैसे आकर्षक स्लोगन का उपयोग किया जा रहा था। रेरा की इस कार्रवाई को प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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