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वेदांता पावर प्लांट हादसे की जांच के आदेश, 30 दिन में रिपोर्ट देंगे बिलासपुर आयुक्त

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिलें में वेदांता पावर प्लांट हादसे में सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं. बिलासपुर आयुक्त इस हादसे की जांच करेंगे और बिलासपुर संभाग को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. जांच के लिए निर्धारित बिंदुओं में यह शामिल किया गया है कि घटना कब और कैसे घटित हुई, इसके पीछे के कारण और परिस्थितियां क्या थीं, तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं. आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि वे 30 दिन के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपें.

हादसे में 21 लोगों की मौत

भीषण हादसे में घायल एक और मजदूर ने दम तोड़ दिया है. मृतक की पहचान मध्य प्रदेश निवासी किस्मत अली के रूप में हुई है. इस हादसे में अब तक जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि कुल 36 मजदूर झुलसे थे. इनमें से 15 लोगों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में जारी है.

चेयरमैन पर कार्रवाई

घटना के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए चेयरमैन अनिल अग्रवाल सहित कंपनी प्रबंधन के 10 लोगों के खिलाफ डभरा थाने में एफआईआर दर्ज की है. हादसे के करीब 24 घंटे बाद औद्योगिक सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें प्लांट संचालन में गंभीर लापरवाही सामने आई.

पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 106(1), 289 और 3(5) के तहत अपराध क्रमांक 119/2026 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार, इस हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा नियमों की हुई थी अनदेखी

प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उत्पादन बढ़ाने की जल्दबाजी में सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई. चेतावनी संकेत मिलने के बावजूद काम नहीं रोका गया और मशीनों के रखरखाव व संचालन में भी लापरवाही बरती गई, जिसके चलते बॉयलर विस्फोट हुआ.

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