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पत्नी और दादी की हत्या के दोषियों को उम्रकैद

रायपुर। अलग-अलग आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने पत्नी और दादी की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या, आरोपी को उम्रकैद

खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम केशला निवासी याज्ञवल्क देवांगन को अपनी पत्नी तीजन बाई की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 6 मार्च 2024 को खाना बनाने और कपड़े धोने को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी ने कैंची से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी थी। मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

दादी की टंगिया से हत्या करने वाले को भी उम्रकैद

गुढ़ियारी के गोपाल नगर निवासी दिनेश साहू उर्फ दीनू को अपनी बुजुर्ग दादी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अप्रैल 2024 में आरोपी ने टंगिया से वार कर दादी की हत्या कर दी थी। जांच के दौरान मृतका के पास रखे 540 रुपये आरोपी के कब्जे से बरामद किए गए थे। अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को महत्वपूर्ण मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को सात-सात वर्ष का कारावास

एक अन्य मामले में 24 दिसंबर 2023 को तेली तालाब के पास जितेंद्र पटेल पर हुए जानलेवा हमले में अदालत ने राजेश मारकण्डे, तुलाराम उर्फ विक्की मारकण्डे और सुनील मारकण्डे को दोषी करार दिया। अभियोजन के अनुसार आरोपियों ने लोहे के पट्टे, डंडे और मुक्कों से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि हमला जान लेने की नीयत से किया गया था। इसके आधार पर तीनों आरोपियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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