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हाईवे पर रील बनाना पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने कार्रवाई न करने पर पुलिस को लगाई फटकार

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बेहद गंभीर सामाजिक और विधिक समस्या पर सख्त टिप्पणी करते हुए प्रदेश में बढ़ते स्टंटबाजी और रीलबाजी पर करारा प्रहार किया है। हाईकोर्ट ने जिन तीन मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया है, उनमें एक से बढ़कर एक दिखावा और कानून तोड़ने की मिसाल देखने को मिली। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।

मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर से सामने आए तीन हाईप्रोफाइल मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। सड़कों पर रील, स्टंट और नाच-गाने का तमाशा अब हाईकोर्ट की निगाह में आ गया है। हाइकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इन मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया है। शासन से दो टूक सवाल पूछे हैं कि, अब तक क्या कार्रवाई की गई? और भविष्य में इस पर रोक लगाने के लिए क्या योजना है?

रील बनाने के चक्कर में नेशनल हाईवे पर लगा जाम

पहला मामला उस वक्त सामने आया, जब एक रईसजादा अपनी नई लक्जरी गाड़ी शो-रूम से लेकर निकला और शहर में डर का माहौल बना कर पूरे काफिले के साथ सड़क पर उतरा। एक जैसे काले रंग की 6 लक्जरी गाड़ियां, ड्रोन कैमरा, हाईटेक शूटिंग और तेज बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ रील बनाई गई। नेशनल हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम जैसी स्थिति भी बन गई। मीडिया में खबरें आने और हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद पुलिस हरकत में आई और गाड़ियों की जप्ती के साथ चालानी कार्रवाई की गई।

बिलासपुर में चार रीलबाज गिरफ्तार

दूसरा मामला बिलासपुर के रिवर-व्यू क्षेत्र का है, जहां कुछ युवकों ने चलती कार के सनरूफ में खड़े होकर रील बनाई। दृश्य बेहद खतरनाक थे। सोशल मीडिया पर वायरल रील के बाद जब मामला तूल पकड़ लिया है। इस दौरान पुलिस ने चार रीलबाजों को गिरफ्तार किया।

युवक ने रील बनाकर सड़क के बीचो-बीच काटा केक

वहीं तीसरी घटना हाल ही में फिल्म अभिनेता संजय दत्त के जन्मदिन के दिन की है। उनका जबरा फैन चित्तू अवस्थी अपने साथियों के साथ सड़क पर केक काटता है। बता दें वह ‘मैं हूं खलनायक’ गाने पर नाचते हुए रील बनाता है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। यह सब कुछ मुख्य सड़क के बीचो-बीच हुआ। पुलिस ने इस मामले में भी चित्तू अवस्थी को गिरफ्तार किया।

कोर्ट ने दिए कड़े निर्देश

इन सभी मामलों को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि, इन तीनों घटनाओं पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्लानिंग बनाई गई है? बहरहाल अब अगले सुनवाई ने देखना यह होगा कि, राज्य सरकार ऐसे स्टंटबाजो और रीलबाजों को सबक सिखाने क्या योजना बनाती है और सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट अपना क्या रुख अपनाती है।

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