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अपने आप को बताता था डॉक्टर, ऐसे करता था ठगी… अब रायपुर पुलिस की गिरफ्तर में

रायपुर. प्रार्थिया प्रीत आहुजा ने थाना देवेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी दुकान देवेन्द्र नगर में है. दिनांक 21.10.2022 के लगभग दोपहर 03.00 से 03.30 बजे के मध्य एक अज्ञात मोबाईल नम्बर 8962560702 के धारक ने अपना नाम डॉ.राजेन्द्र वर्मा तथा स्वयं को यशोदा अस्पताल का डॉक्टर होना बताकर प्रार्थिया के मोबाईल नंबर पर फोन करके बोला कि मेरा अस्पताल आपके दुकान के बाजू में है, मैं अस्पताल में नही हूं मेरा एक पार्सल आया है जिसमे मरीज की आवश्यक दवाईयां है उसको तुरंत फ्रिज में रखना है मुझे मालूम है कि आपकी दुकान में फ्रिज है, एक पार्सल ब्याय जिसका नाम सैययद आसिफ अली आप से अभी मिलेगा आप उससे दवाई ले लेना और उसको 2000/-रूपये नगद दे देना और बोला की मैं शाम को आप से दवाई ले लूंगा और 2000/-रूपये वापस कर दुंगा. जिस पर प्रार्थिया द्वारा ठीक है बोलते हुए थोडी देर में पार्सल ब्याय के आने पर उससे नाम पूछकर सैय्यद आसिफ अली होना बताने पर प्रार्थिया ने उसे नगद 2000/- रूपये देते हुए पार्सल प्राप्त किया किन्तु दिनांक 21.10.2022 के रात्रि 08.30 बजे तक किसी डॉक्टर द्वारा पार्सल नहीं करने पर प्रार्थिया द्वारा यशोदा अस्पताल जाकर डा.राजेन्द्र वर्मा के संबंध में पूछताछ किया जिस पर प्रार्थिया को ज्ञात हुआ कि यशोदा अस्पताल में कोई डॉ.राजेन्द्र वार्म के नाम से डॉक्टर कार्यरत नही है एवं किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को यशोदा अस्पताल का डॉ. राजेन्द्र वर्मा बताकर प्रार्थिया से 2000/- रूपये प्राप्त किया गया है. इस प्रकार अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक एवं पार्सल ब्वॉय सैय्यद आसिफ अली द्वारा प्रार्थिया से ठगी किया गया था. जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 24/2023 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया. 

          इसी प्रकार थाना सरस्वती नगर क्षेत्रांतर्गत निवासी प्रार्थी ललित मोहन अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11.02.2023 को किसी अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक द्वारा उसकी बहू को फोन कर स्वयं को डॉक्टर होना बताने के साथ अस्पताल में उपस्थित नहीं होना कहते हुए प्रार्थी की बहू को कुछ देर पश्चात् आने वाले पार्सल को प्राप्त कर उसे नगद 2000/- रूपये देने को कहा तथा शाम को आकर उक्त पार्सल को प्राप्त करना एवं 2000/- रूपये को वापस करना बोला, जिस पर प्रार्थी की बहु द्वारा पार्सल ब्वॉय से पार्सल प्राप्त कर उसे 2000/- रूपये दिया गया किन्तु किसी डॉक्टर द्वारा पार्सल प्राप्त नही किया गया. इस प्रकार अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक द्वारा प्रार्थी के बहु से ठगी किया गया. जिस पर अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 55/2023 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया.

 ठगी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री देव चरण पटेल, थाना प्रभारी सरस्वती नगर एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया. जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सरस्वती नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थियों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया. टीम के सदस्यों द्वारा जिन मोबाईल नंबरों से प्रार्थियों के मोबाईल फोन पर कॉल आया था, उन मोबाईल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे. इसी दौरान अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में लगी टीम के सदस्यों को आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई तथा अरोपी को नयापारा गोलबाजार निवासी सैय्यद आसिफ अली के रूप में चिन्हांकित किया गया. टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पतासाजी कर आरोपी सैय्यद आसिफ अली को पकड़ा गया.

 पूछताछ में आरोपी सैय्यद आसिफ अली द्वारा उक्त घटना को कारित करने के अतिरिक्त रायपुर एवं जिला दुर्ग में अलग-अलग लगभग 30-35 लोगों को इसी तरीका वारदात के आधार पर अपने झांसे में लेकर शिकार बनाकर उनसे नगदी रकम ठगी किया गया है.

 जिस पर आरोपी सैय्यद आसिफ अली को गिरफ्तार कर कब्जे से घटनाओं से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है.

तरीका वारदात-

आरोपी पीड़ितों को चिन्हांकित कर उनके दुकान/हेल्थ क्लब/स्टोर/किराना शॉप से उनका मोबाईल नम्बर प्राप्त करता था तथा उनके आस-पास के अस्पताल या क्लिनिक के नाम का उपयोग कर स्वयं को उसी अस्पताल/क्लिनिक का डॉक्टर बताकर पीड़ितों को स्वयं को अस्पताल/क्लिनिक में उपस्थित नहीं होना बताते हुए पार्सल प्राप्त कर नगद रकम पार्सल ब्वॉय को देने हेतु अनुरोध करता था तथा उसके पश्चात् स्वयं पार्सल ब्वॉय बनकर पीड़ितो को फर्जी पार्सल थमा कर उनसे नगदी रकम प्राप्त कर ठगी की घटना को अंजाम देता था. आरोपी पीड़ितों से मात्र 2000/- रूपये ही ठगी कर प्राप्त करता था. आरोपी वर्तमान में रायपुर के अपने घर में निवास न कर अलग-अलग स्थानों में निवास कर रहा था.

 कार्यवाही में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से निरीक्षक गौरव तिवारी, सउनि शंकर लाल धु्रव, प्र.आर. मार्तण्ड सिंग, नोहर देशमुख, महेन्द्र राजपूत आर. अभिषेक सिंह, विजय पटेल, धनंजय गोस्वामी, वीरेन्द्र बहादुर, नितेश राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिंका रही.

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