इस राज्य में तय हुई बीयर की कीमतें, सरकार ने कहा- अवैध भट्ठी मिलने पर पुलिस होगी जिम्मेदार
पंजाब में बियर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राज्य के आबकारी विभाग ने इसके न्यूनतम और अधिकतम कीमत तय कर दी है. इस बात की जानकारी पंजाब के आबकारी एवं कर मामलों के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दी है. उन्होंने कहा कि बियर की कीमतों पर नियंत्रण के लिए ये कदम उठाया गया है. चीमा ने कहा कि इस कदम से पड़ोसी राज्यों से होने वाली तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी. साथ ही मनमाने दाम बेचने की प्रवृत्ति भी खत्म होगी. हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस फैसले से अवैध शराब के उत्पादन और उसकी खपत पर भी लगाम लग सकेगा.
पंजाब में आबकारी विभाग की हर महीने होने वाली समीक्षा बैठक में हरपाल सिंह चीमा ने अध्यक्षता की और इस बैठक के दौरान कहा, ‘आबकारी नीति 2023-24 में उपबंध 28 जोड़ा गया है. इस उपबंध से बियर की कीमतों को तय सीमा के अंदर रखने की शक्ति सरकार को दी गई है. साथ ही खुदरा दुकानों पर बेची जाने वाली बियर की न्यूनतम और अधिकतम खुदरा कीमत तय करने की शक्ति सरकार को दी गई है.’
सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद पंजाब में बीयर की कीमत न्यूनतम 60 रुपये और अधिकतम 220 रुपये हो सकती है. बैठक के दौरान हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमल में लाने के लिए पूरजोर कोशिश की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शराब के अवैध कारोबार को पूरी तरह खत्म करने के लिए एन्फोर्समेंट बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस के साथ तालमेल बढ़ाया जाए.
चीमा ने यह भी कहा कि अगर किसी इलाके में अवैध शराब की भट्ठी मिलती है तो उसके लिए वहां की स्थानीय पुलिस जिम्मेदार होगी.