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पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा नजदीक

जून का महीना खत्म होने को है और बाकी बचे दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. आपको इनमें कुछ जरूरी आर्थिक कार्य निपटा लेने चाहिए. इसमें पैन और आधार को जोड़ने से लेकर ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने तक कई ऐसे काम हैं जो आपको इस महीने के खत्म होने से पहले पूरा करने की आवश्यकता है. याद रखें कि अगर आप तय समय सीमा तक इन कामों को निपटा नहीं पाए तो बाद में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

दोनों दस्तावेज न जोड़ने से कई नुकसान होंगे

अगर आपने अभी तक अपने पैन को अपने आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो जल्द से जल्द ये काम कर लें. पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है. इस समय सीमा को कई बार बढ़ाया जा चुका है, लेकिन अब 30 जून की नई समय सीमा के साथ जिन लोगों ने अभी तक दोनों दस्तावेजों को नहीं जोड़ा है, उनके पास अपने पैन को आधार से जोड़ने का आखिरी मौका है क्योंकि आपका पैन आधार से लिंक नहीं होने पर निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ऐसा होने पर आपके कई महत्वपूर्ण कार्य बीच में ही अटक सकते हैं.

भारतीय स्टेट बैंक ने अमृत कलश नाम से एक खास सावधि जमा योजना पेश की थी. इसमें निवेश की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है. इसके अलावा, इंडियन बैंक ने अपनी 400 दिन की एक विशेष सावधि जमा योजना भी शुरू की थी, जिसमें निवेश की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है. इस योजना में 7.25 ब्याज हासिल किया जा सकता हैं. इसमें वरिष्ठ नागरिकों को 7.75 की ब्याज दर मिलती है जबकि सुपर सीनियर सिटीजन को 8 ब्याज मिलेगा.

50% रिटायरमेंट कोष निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएस से ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 जून, 2023 तय की है. अब तक ईपीएफओ को हाई पेंशन के लिए 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. पात्र कर्मचारियों को सोमवार, 26 जून तक आवेदन करना है. इसकी समय सीमा पहले भी बढ़ाई जा चुकी है और समय सीमा और आगे बढ़ने का इंतजार करने से बेहतर रहेगा कि जो पात्र अंशधारक हैं, वे जल्द से जल्द ऊंची पेंशन के लिए आवेदन कर दें.

लॉकर अनुबंधों पर 30 जून तक हस्ताक्षर करवाने को कहा गया है बैंकों से

बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य

भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले कहा था कि बैंक 31 दिसंबर, 2023 तक ग्राहकों से लॉकर अनुबंधों पर हस्ताक्षर करवा लें. अब नए आदेश में बैंकों से कहा है कि वे 30 जून तक अपने कम से कम 50 फीसदी ग्राहकों से लॉकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लें. बैंकों को 30 सितंबर तक 75 फीसदी एग्रीमेंट करने को कहा गया है. सभी बैंक ग्राहकों से 30 जून तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू कराने की अपील कर रहे हैं. अगर ग्राहक अनुबंध नहीं करते हैं तो बैंक लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा से जुड़े नए नियम लागू नहीं हो पाएंगे.

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