सिमडेगा. 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले मौलाना को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही, 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोलेबिरा थाना कांड संख्या 72/ 2020 के पोक्सो एक्ट के तहत बच्ची के साथ दुष्कर्म और धमकी के मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत में शुक्रवार को पांकी निवासी मौलाना मोहम्मद अम्मानुल्लाह अंसारी उर्फ अमीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अमित श्रीवास्तव ने 16 लोगो की गवाही करवाई.
यह है पूरा मामला
कोलेबिरा की एक मदरसे का मौलाना अमानुल्ला अंसारी उर्फ अमीन 12 दिसंबर 2022 को मदरसे में तालीम हासिल करने अन्य बच्चो के साथ आई 8 वर्षीय बच्ची को तालीम देने के बाद बाकी बच्चों को भेज कर रोक इसे रोक लिया. इसके बाद उसने उसे बच्ची को जिन से पड़वा देने का है दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. और उसने बच्ची को उसके पूरे परिवार को और उसे जिन्न से पकड़वाकर खत्म करवा देने की धमकी देते हुए उसे चुप रहने की चेतावनी दी थी.
बच्ची ने घर में बताई थी मौलाना की करतूत
बच्ची जब रोते हुए घर पहुंची. तब उसके परिजनों के पूछने पर उसने अपनी मां को सारी बातें बता दी इसके बाद मौलाना किया हैवानियत सबके सामने आई. इसके बाद अंजुमन ने कोलेबिरा थाने में मौलाना के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया. इसी मामले में एडीजे की अदालत ने मौलाना को सजा सुनाई.
कुड़ु में हुई थी गिरफ्तारी
पलामू के पांकी का निवासी मौलाना अमीनुल्लाह दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद कोलेबिरा से भाग निकला था. जैसे ही उसे भनक लगी कि लोगों को इस बात की जानकारी हो गई है. वह कोलेबिरा से निकल गया था. इधर जब परिजन और अंजुमन के पदाधिकारी कोलेबिरा थाने आए तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने उसे लोहरदगा जिले के कुडू़ में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी छोटे- छोटे बच्चों को मदरसे में पढ़ाता था.